30 रुपये ज्यादा लेने पर विशाल मेगा मार्ट पर 10 हजार का जुर्माना

मथुरा। एमआरपी से अधिक रुपये लेना विशाल मेगा मार्ट को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की बेंच ने मेगा मार्ट के प्रबंधक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मार्ट ने 15 रुपये के मैगी मसाले को 20 रुपये में उपभोक्ता को बेचा था और निर्धारित मूल्य से 30 रुपये अधिक वसूले। गोवर्धन के बस स्टैंड के सामने निवासी दिनेश पाल सिंह ने बताया कि 8 अगस्त 2023 को डैंपियर नगर स्थित विशाल मेगा मार्ट से उन्होंने बिस्कुट, मैगी मसाला और मैगी स्पेशल मसाला खरीदा था। उन्होंने 6 मैगी स्पेशल मसाले के पैकेट खरीदे। इसकी एवज में उनसे एक पैकेट का 20 रुपये वसूला गया। जब उन्होंने बिल देखा तो हतप्रभ रह गए। बिल पर एक मैगी मसाले पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) सभी टैक्स के साथ 15 रुपये लिखा था। इस तरह उनसे 6 पैकेट पर 30 रुपये अधिक वसूले गए। निर्धारित से अधिक मूल्य वसूलने पर उन्होंने 25 अक्तूबर 2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा। विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक ने नोटिस प्राप्त कर लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने 1 फरवरी 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार और सदस्य छवि सिंघल ने इसे सेवा में कमी माना। आयोग ने विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक पर निर्धारित मूल्य से अधिक लिए 30 रुपये की धनराशि को वाद दायर करने की तारीख से 18 अगस्त 2025 तक पांच प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए। साथ ही वादी को मानसिक प्रताड़ना तथा आर्थिक क्षति पहुंचाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 दिन के अंदर एकमुश्त भुगतान न करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ धनराशि देनी होगी।