खाद वितरण की 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित, 9 को नोटिस जारी

खाद वितरण की 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित, 9 को नोटिस जारी

मथुरा। यूरिया की कालाबाजारी की रोकथाम के छापेमारी के बाद शनिवार को 7 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। साथ ही 9 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये छापामारी जनपद की सभी तहसीलों और विकास खंडों पर की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की 10 टीमों ने सभी 10 विकास खंडों में एक साथ कार्रवाई की। अभियान के दौरान प्रमुख रूप से यूरिया की बिक्री की जांच की गई, जिसका उपयोग किसान आलू व गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर रहे हैं। जांच में 60 उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अनियमितताएं पाए जाने पर 7 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस/उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए गए, जबकि अन्य 9 के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके साथ ही संबंधित दुकानों की उर्वरक आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने कहा कि आकस्मिक छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे यूरिया के साथ किसी अन्य उत्पाद (जिंक/माइक्रोन्यूट्रिएंट आदि) की टैगिंग न करें और निर्धारित दरों पर ही बिक्री करें। उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (कार्बनिक एवं अकार्बनिक) नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहीं भी उर्वरक से जुड़ी समस्या हो तो मोबाइल नंबर 6272893015 और 9410039500 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।