आजीवन जेल में रहेगा सद्दाम, मथुरा में फेसबुक फ्रेंड की चाकू से गोदकर की थी हत्या
मथुरा। एडीजे चतुर्थ अरविंद कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने फेसबुक पर दिल्ली की युवती से हुई दोस्ती के बाद उसे मथुरा बुलाकर चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके पाठक द्वारा की गई। सदर थाना क्षेत्र के कैंट काली मंदिर के निकट सैयद के पास 26 जुलाई 2023 को सरायकाले खां निजामुद्दीन दिल्ली निवासी 24 वर्षीय जौरा खातून पर चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया था। सदर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल से उसे आगरा एसएन मेडिकल कालेज भेज दिया था। जौरा खातून ने सदर थाने में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अली निवासी बड़ा कसाईपाड़ा थाना सदर बाजार के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि सद्दाम से उसकी जान-पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। सद्दाम ने उसे मिलने के लिए मथुरा बुलाया था। मुलाकात के दौरान उसने उस पर चाकुओं से वार कर उसे घायल किया था। आगरा में इलाज के दौरान 30 जुलाई 2023 को जैरा खातून की मृत्यु हो गई। हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। एडीजीसी केके पाठक ने बताया कि अदालत ने सद्दाम को जौरा खातून की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी जमानत पर था। अदालत ने उसका सजाई वारंट बना सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।